केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के तहत विदेश यात्रा के नियमों में बदलाव किया है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़कर विदेश जा रहा है, तो उसे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट में काले धन से संबंधित अनुमति प्राप्त करनी होगी। हालांकि, यह नियम भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है।
फिर भी, कुछ स्रोतों द्वारा इसे इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि अब भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा पर जाने से पहले टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। यह पूरी तरह से गलत है। वास्तव में, यह नियम पहले से ही मौजूद थे और अब केवल एक मामूली बदलाव किया गया है।
क्या होता है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट?
टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो देश की टैक्स एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है। इसके नियम इनकम टैक्स एक्ट के अनुच्छेद 230 में स्पष्ट किए गए हैं। इसके तहत, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस व्यक्ति को यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसने भारत में सभी टैक्स का भुगतान कर दिया है और उसका कोई भी बकाया नहीं है।
यह सर्टिफिकेट आयकर आयुक्त के माध्यम से जारी होता है। आवेदन करने से पहले, आवेदक को अपने सभी टैक्स का भुगतान करना होता है और इसके साथ प्रमाण सहित आवेदन करना होता है। इसमें आयकर, संपत्ति टैक्स, गिफ्ट टैक्स और अन्य संबंधित टैक्स के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। यह प्रक्रिया लंबे समय से लागू है और इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।
क्या बदलाव किया गया है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के दौरान टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट से संबंधित एक नए नियम की घोषणा की है। इस नियम के तहत, टैक्स का भुगतान करने के साथ-साथ यह प्रमाणित करना भी अनिवार्य होगा कि व्यक्ति ने अपनी सारी कमाई वैध स्रोतों से की है और उसने कोई काला धन अर्जित नहीं किया है। काले धन को रोकने से संबंधित यह नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगा। इसके पहले, अक्टूबर तक भारत से बाहर जाने वालों को पुरानी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
किसे देना होगा यह सर्टिफिकेट?
इस सर्टिफिकेट का भारतीय नागरिकों से कोई संबंध नहीं है। यह नियम उन विदेशी नागरिकों पर लागू होता है जो भारत में आकर धन अर्जित करते हैं, चाहे वह व्यापार हो या नौकरी।
यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में पैसे कमाकर अपने देश लौटता है, तो उसे यह सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति भारत में रहकर आय अर्जित करता है लेकिन भारत में नहीं रहता, तो उसे भारत यात्रा के बाद यह सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।
इसलिए, भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा पर जाने से पहले इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यह दावा कि भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए अब टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, पूरी तरह से गलत है।
हालांकि, अगर टैक्स एजेंसियों को संदेह होता है कि किसी नागरिक ने टैक्स नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसे यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए भी जरूरी हो सकता है जो भारत छोड़कर विदेश में बस रहे हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा से पहले टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है?
नहीं, भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा से पहले टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यह नियम केवल विदेशी नागरिकों पर लागू होता है जो भारत में धन अर्जित करते हैं।
टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट किसके लिए आवश्यक है?
यह सर्टिफिकेट उन विदेशी नागरिकों के लिए आवश्यक है जो भारत में व्यापार या नौकरी के माध्यम से धन अर्जित करते हैं और भारत छोड़कर अपने देश वापस जाते हैं। यह उन लोगों के लिए भी लागू है जो भारत में रहकर आय अर्जित करते हैं लेकिन भारत में नहीं रहते।
नए नियम कब से लागू होंगे?
नए नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे। इस तिथि तक भारत से बाहर जाने वाले लोगों को पुरानी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
क्या कोई भारतीय नागरिक अगर टैक्स नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे भी टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा?
यदि टैक्स एजेंसियों को संदेह होता है कि किसी नागरिक ने टैक्स नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसे यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं।
क्या टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
आवेदन करने से पहले, व्यक्ति को अपने सभी टैक्स (आयकर, संपत्ति टैक्स, गिफ्ट टैक्स आदि) का भुगतान करना होता है और इसके साथ प्रमाण सहित आवेदन करना होता है। यह सर्टिफिकेट आयकर आयुक्त के माध्यम से जारी किया जाता है।
क्या टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो भारत छोड़कर विदेश में बस रहे हैं?
हाँ, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए भी जरूरी हो सकता है जो भारत छोड़कर विदेश में बस रहे हैं।
निष्कर्ष
नई वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अंतर्गत लागू किए गए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट से संबंधित नियमों में भारतीय नागरिकों के लिए कोई नया बदलाव नहीं है। विदेशी नागरिकों को, जो भारत में धन अर्जित करते हैं, भारत छोड़ने से पहले यह सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित करना अनिवार्य होगा कि उन्होंने काले धन का उपयोग नहीं किया है। यह नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे। भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा पर जाने से पहले इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।
इससे संबंधित भ्रम और झूठी जानकारी से बचने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को सही संदर्भ में समझा जाए और सही जानकारी का प्रसार किया जाए। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को लेकर किसी भी संदेह के लिए, संबंधित टैक्स एजेंसियों या आयकर आयुक्त से सलाह लेना उचित रहेगा।